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बेमेतरा - नवागढ़ : : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा "आशा अभियान व मोटर वाहन अधिनियम" के संबंध में विधिक जागरूक्ता शिविर का आयोजन किया गया।

Abhyuday Bharat News / Wed, Dec 10, 2025 / Post views : 198

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छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के आदेशानुसार एवं माननीय अध्यक्ष / प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती सरोज नंद दास जी के मार्गदर्शन में व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा श्रीमती अनिता कोशिमा रावटे के निर्देशन में नालसा द्वारा प्रकाशित नालसा (आशा, जागरूकता, समर्थन, सहायता और कार्यवाही) बाल विवाह को खत्म करने की दिशा में (100 दिवसीय अभियान) के तहत मिनीमाता शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, कारेसरा में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकार मित्रों द्वारा बताया की इस अभियान का उद्देश्य हमारी बेंटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान कर सशक्त बनाना है इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रयास किये जा सकते है जिसके तहत बालिकाओं की शिक्षा व कौशल विकास एवं श्रम बल में समावेशन कर महिलाओं के लिए पोषण संबंधी परिणाम सुनिश्चित करना, महिलाओं के प्रजन्न स्वास्थ्य की देखभाल, महिलाओं की सुरक्षा व संरक्षा (तस्करी रोधी), सामाजिक सुरक्षा, खेल व नेतृत्व की भावना जागृत करना तथा नालसा की स्कीम; नालसा टोल फ्री नंबर 15100, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, पॉक्सों एक्ट अधिनियम 2012, हिट एंड रन स्कीम 2022, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, चाईल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098 इत्यादि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त यातायात विभाग के समन्वय से छात्र-छात्राओं के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत यातायात विभाग से प्रधान आरक्षक श्री दौलत वर्मा व आरक्षक श्री कुलेश्वर साहू द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया की ट्रैफिक लाइट और संकेतों कापालन करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें,

सीटबेल्ट और हेलमेट पहनें, गति सीमा का ध्यान रखें, पैदल चलने वाले जेब्रा क्रांसिंग का इस्तेमाल करें और हमेशा अपनी लेन में चलें, ये सभी नियम आपको सुरक्षित रखते हैं। उक्त शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा से अधिकार मित्र धरमू बारले, पंकज घृतलहरे, टूवेन्द्र वर्मा सहित स्कूल के शिक्षक गण उपस्थिति रहे।

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