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बिलासपुर - डी.जे. संचालको को डी. जे. बजाने हेतु गाईड लाईन का पालन करने सिविल लाईन पुलिस द्वारा पुर्व में निर्देश दिया गया था इसके बावजूद नियम का उल्लंघन करते हुए तेज साउंड में का इस्तेमाल किया जा रहा था इसलिए मामले पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्यवाही किया गया.
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार
दिनाँक 28.08.2024 को थाना सिविल लाईन में सूचना मिला कि 27 खोली के पास सिविल लाईन, तालापारा पीपल चौक में कृष्ण जन्माष्टी मटकी फोड में लोगो के द्वारा अधिक आवाज में डी. जे. बजा रहे है जिसकी सुचना तत्काल पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को अवगत कराया गया. उनके द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप, नगर पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता को त्वरित कार्यवाही करने के कडे निर्देश दिये गए.
निर्देश के पालन में थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में थाना स्तर पर अलग अलग टीम बनाकर 27 खोली के पास सिविल लाईन, तालापारा पीपल चौक से वाहन सहित दो डी. जे जप्त किया गया तथा डी.जे. संचालक कृष्ण कुमार साहू पिता हर प्रसाद साहू उम्र 23 साल निवासी कोसमा थाना जरहागांव 2- शैलेन्द्र महिलांगे पिता शंकर महिलांगे उम्र 21 साल निवासी तालापारा थाना सिविल के द्वारा बिना परमिशन के तेज आवाज में डी.जे. साऊण्ड बजाते पाये जाने पर दोनो डी.जे. संचालक से 04 बुफर, 12 बाक्स, 08 लाईट 08 नग बेस 01 नग जनरेटर व पीकप वाहन क्र. CG 28 H 4116 वाहन माजदा कमॉक सीजी- 10 एसी- 4030 को जप्त कर डी.जे. व डी. जे. संचालक के विरूद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। '
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