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बिलासपुर। बिलासपुर के उसलापुर स्थित सती श्री ज्वेलर्स में डकैती डालने के लिए बिलासपुर के एक पूर्व फौजी ने अपने पांच साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई और उसे अंजाम तक पहुंचाया।
ज्वेलरी संचालक के भाई पर रिवाल्वर से गोली चला दी।
आलोक सोनी के सीने पर आज भी एक बुलेट फंसा हुआ है। बुलेट इंजुरी से उसकी जान कभी भी जा सकती है।
कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का जिक्र करते हुए डकैती के मास्टर माइंड पूर्व फौजी सहित सभी पांच साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
डकैती के मास्टर माइंड पूर्व फौजी दिनेश बांधेकर उर्फ दीनू, मोहम्मद नाजिर अंसारी, राजू साव उर्फ राजू कसेर, मोहम्मद मजहर अंसारी, जितेंद्र कुमार शर्मा उर्फ छोटू ठाकुर, मोहम्मद लालू अंसारी पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 395, 397, 398, 307, 307/34 तथा धारा 25 (1) (1-ख) (क) एवं 27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत FIR दर्ज कर निचली अदालत में चालान पेश किया था। 25 जनवरी 2021 को 7:54 बजे सती-श्री ज्वेलर्स, उस्लापुर नेचर सिटी के पास, बिलासपुर में रिवॉल्वर से लैस होकर डकैती डाला।
डकैती के दौरान रिवाल्वर का उपयोग किया, एवं आलोक सोनी की हत्या करने के उद्देश्य से उस पर फायर कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। डकैतों ने जिस रिवाल्वर का उपयोग किया था उसका लाइसेंस भी नहीं था। घटना से पहले आलोक सोनी और दुकान में काम करने वाले अन्य कर्मचारी पूनम गुप्ता, प्रदीप गढेवाल थे, तभी 4-5 लडके मुंह में नकाब बांधे हुए, रिवाल्वर रखकर दुकान में लडके डकैती के उद्देश्य से पहुंचे और उनमें से दो लडके काउण्टर के अंदर घुस गये। एक लडका उदित पर रिवॉल्वर तान दिया, तब वह किसी तरह काउण्टर से चिल्लाते हुए भागा, तब लुटेरों ने उसके भाई आलोक पर पिस्टल से फायर करना शुरु किया, जिससे उसे गोली लगी और उसके बाद 4-5 फायर करते हुए लुटेरे बाहर रखे मोटर साइकिल में बैठकर भाग गये।
मामले की सुनवाई एडिशनल सेशन जज पंचम की अदालत में हुई। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि प्रकरण में आरोपीगण के द्वारा घातक हथियार के साथ सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र करते हुए सार्वजनिक स्थल पर व्यवसायिक परिसर में दुस्साहसपूर्वक डकैती किया गया। इस दौरान रिवाल्वर का उपयोग करते हुए आलोक सोनी पर जानलेवा हमला किया। जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है कि बुलेट अभी भी आलोक सोनी के सीने में फंसा हुआ है।
कोर्ट ने लिखा है कि जिससे किसी भी समय गंभीर परिस्थिति निर्मित हो सकती है, एवं उसकी मृत्यु संभावित है। लिहाजा प्रकरण की ऐसी परिस्थिति, अपराध की प्रकृति, आहत आलोक सोनी पर गंभीर हमला एवं आरोपीगण के अपराध से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए
आरोपीगण दिनेश कुमार बांधेकर उर्फ दीनू, मोहम्मद नाजिर अंसारी, राजू साव उर्फ राजू कसेर, मोहम्मद मजहर अंसारी, जितेंद्र कुमार शर्मा उर्फ छोटू ठाकुर तथा आरोपी मोहम्मद लालू अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। सभी आरोपियों को कोर्ट ने एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। जुर्माने की राशि जमा ना करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया है।
क्षतिपूर्ति देने जारी किया आदेश
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