Wed, 27 May 2026
Logo

ब्रेकिंग

SC के SIR पर फैसले से चुनाव आयोग बहुत खुश हुआ, असली वजह हैं, संविधान का अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व कानून

ग्रामीण विकास को मिलेगी नई रफ्तार- 1 जुलाई से लागू होगा वीबी-जी-राम-जी मिशन, अब मिलेगा 125 दिनों का गारंटीड रो

’बारनवापारा के देवपुर जंगल में दिखी दुर्लभ विशाल भारतीय गिलहरी’

रायपुर : ’तेन्दूपत्ता संग्रहण में छत्तीसगढ़ ने बनाया नया रिकॉर्ड, अब तक 13.52 लाख मानक बोरा संग्रहित’

रायपुर : भीषण गर्मी में सतर्कता और संवेदनशीलता बरतें, जरूरतमंदों का सहारा बनें - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

प्रगतिशील सतनामी समाज के द्वारा मस्तूरी में 31 मई को कार्यक्रम आयोजित

अग्निवीर में चयनित युवाओं का सम्मान

लगातार दूसरी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची बेंगलुरु, गुजरात को 92 रन से दी करारी शिकस्त, बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने

रणवीर सिंह पर FWICE का बैन, ‘डॉन 3’ छोड़ने के फैसले से मचा बॉलीवुड में हंगामा

टीएमसी में भगदड़ः 50 विधायक और 20 सांसद पाला बदलने को तैयार, एक दिन पहले 101 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था

सूचना

छत्तीसगढ़ न्यूज़ : BEO कार्यालय में शराब पार्टी मामला: वायरल वीडियो के बाद शिक्षा विभाग की कार्रवाई, दो कर्मचारी निलंबित

Abhyuday Bharat News / Tue, May 26, 2026 / Post views : 22

Share:

खैरागढ़ के BEO कार्यालय में कथित शराब पार्टी और वायरल वीडियो का मामला आखिरकार कार्रवाई तक पहुंच गया। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने और लगातार उठ रहे सवालों के बाद शिक्षा विभाग ने दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है।

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार BEO कार्यालय खैरागढ़ में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 Ravindra Singh Gaharwar और शासकीय प्राथमिक शाला संडी के प्रधान पाठक Sunil Kumar Verma को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

वायरल वीडियो के बाद मचा था हड़कंप

जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें शासकीय कार्यालय परिसर में कथित रूप से शराब सेवन और अमर्यादित व्यवहार दिखाई देने का दावा किया गया। वीडियो सामने आने के बाद पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया था।

मामले को लेकर कई दिनों तक विभागीय स्तर पर चुप्पी बनी रही, लेकिन लगातार बढ़ते दबाव और सार्वजनिक प्रतिक्रिया के बाद आखिरकार कार्रवाई की गई।

आचरण नियमों के उल्लंघन का आरोप

जारी आदेश में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया मामला Chhattisgarh Civil Services Conduct Rules 1965 के विरुद्ध पाया गया। इसके आधार पर दोनों कर्मचारियों को निलंबित किया गया है।

Tags :

#CG NEWS

विज्ञापन

Advertisement
Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

जरूरी खबरें

विज्ञापन

Advertisement
Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

विज्ञापन

Advertisement

Related Posts