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: अजमेर गैंगरेप-ब्लैकमेल कांड में सभी 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, 5-5 लाख का जुर्माना

Admin / Wed, Aug 21, 2024 / Post views : 208

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ABN EXPRESS NEWS 24x7 Ajmer Sex Scandal Case Verdict: अजमेर गैंगरेप-ब्लैकमेल कांड के सभी 6 दोषियों को आजीवन कारावास; ₹5-5 लाख का जुर्माना; 100 छात्राओं पर किया था जुल्म Ajmer sex scandal case verdict: 32 साल पहले हुए अजमेर गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड के बाकी बचे 6 आरोपियों को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5-5 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इससे पहले अदालत ने अपने फैसले में आरोपियों नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, सोहिल गनी, सैयद जमीर हुसैन और इकबाल भाटी को दोषी करार दिया था. साल 1992 में 100 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज छात्राओं के गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग मामले में 18 आरोपी थे. 9 को सजा सुनाई जा चुकी है. एक आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है. एक सुसाइड कर चुका है और एक फिलहाल फरार है. बचे 6 पर आज फैसला आ गया. क्या था मामला? साल 1992 के इस मामले में अजमेर के रईसजादों ने 100 से अधिक छात्राओं के साथ दरिंदगी की थी। आरोपियों ने एक बिजनेसमैन के बेटे के साथ कुकर्म कर उसकी अश्लील फोटोज खींच ली और उस तस्वीर के दम पर उसे ब्लैकमेल करने लगे। जिसके बाद उस लड़के की गर्लफ्रेंड को पॉल्ट्री फर्म में बुलाया गया और उसका रेप किया और न्यूड तस्वीरें निकाली। लड़की को ब्लैकमेल कर आरोपियों ने लड़की से उसकी सहेलियों को लाने का भी दवाब बनाया। जिसके बाद इस कांड में कई आरोपी शामिल होते गए और कई लड़कियां उनकी दरिंदगी का शिकार होती चली गई। न्यूड तस्वीरों और ब्लैकमेल के इस खेल में लैब के कर्मचारियों, फोटाग्राफर समेत कई लोगों जिनके पास ये तस्वीरें सर्कुलेट होती चली गई उनकी भी नियत बिगड़ने लगी। हालांकि इस मामले में 6 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाने के बाद आरोपी अलमास महाराज अभी फरार है। इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है।

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