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Admin / Thu, Feb 20, 2025 / Post views : 218
रेलवे के नियमों के अनुसार, तत्काल टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता. अगर ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 48 घंटे से 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो 25% राशि काटी जाएगी. 12 से 4 घंटे पहलेटिकट कैंसिल करने पर 50% रकम कटेगी. वेटिंग लिस्ट और आरएसी (RAC) टिकट ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा.
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