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दोनो आरोपियों द्वारा अलग-अलग दुकानों में कुल 42 लाख रू. का राशन सामाग्री का किये हैं गबन
बिलासपुर - शासकीय उचित मूल्य के दुकान में शासकीय चावल - शक्कर नमक का हेरफेर करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एफ आई आर दर्ज कर लिया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी धीरेन्द्र कश्यप पिता बंशीलाल कश्यप उम्र 36 वर्ष, खाद्य निरीक्षक शाखा, कलेक्टर कार्यालय जिला बिलासपुर ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि वार्ड क्रमांक 62 शास्त्री नगर मुक्तिधाम चौक सरकण्डा में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान सुषमा उपभोक्ता भण्डार के अध्यक्ष सह विक्रेता अजय कुमार मिश्रा के उचित मूल्य के दुकान का भौतिक सत्यापन एवं जांच करने पर अजय कुमार मिश्रा द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान सुषमा उपभोक्ता भण्डार में शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् भण्डारित किये गये खाद्यान्न का 649-86 क्विंटल चावल 22 क्विंटल शक्कर एवं 7-62 क्विंटल रिफाइंड नमक जिसका बाजार मूल्य 31,86,252 रू. है को हेरफेर कर अमानत में ख्यानत किया गया है।
इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 65 संत नामदेव नगर सरकण्डा में संचालित शासकीय उचित मूल्य के दुकान बजरंग प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार के भौतिक सत्यापन करने पर दुकान के पदाधिकारी एवं संचालक कैलाशनाथ मिश्रा द्वारा 268-74 क्विंटल चावल 3-16 क्विंटल शक्कर एवं 3-94 क्विंटल रिफाइंड नमक जिसका बाजार मूल्य 10]20]169 रू. को हेरफेर कर अमानत में ख्यानत किये हैं। प्रार्थी के उक्त पृथक-पृथक लिखित रिपोर्ट पर अप.क्र. 987@24 एवं 988@24 धारा 3] 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं 409 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये घटना की सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) को दी गई, जिनके द्वारा तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गए। जिसके परिपालन में अति0 पुलिस अधीक्षक (शहर) उमेश कश्यप एवं सीएसपी सरकंडा सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक तोपसिंह नवरंग के निर्देशन में टीम तैयार कर आरोपी अजय कुमार मिश्रा एवं कैलाशनाथ मिश्रा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
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