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बिलासपुर - अटल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है इस तरह के आरोप को लेकर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ मे
रिट याचिका दायर किया गया है. जिस पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने एडवांस कॉपी यूनिवर्सिटी को भेज कर जवाब मांगा है.
गौरतलब है कि बिलासपुर जिला में अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय संचालित है. जिसमें विभिन्न पदों को लेकर भर्ती प्रक्रियाधीन है इसी बीच छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दिनांक 18 - 9 -2024 छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन ने रिट याचिका दाखिल किया गया है. बताया जा रहा है कि संगठन ने
अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय मे भर्ती प्रक्रिया को लेकर आरोप लगाया है. जिसमे कहा जा रहा है कि वर्ष 2012 में प्राध्यापक के लिए 5 पद, सह प्राध्यापक 10 एवं सहायक अध्यापक 20 पद के लिए स्वीकृत किए गए थे। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमे सहायक प्राध्यापक के 13 पदों पर नियुक्ति की गई परंतु आरक्षण नियम का पालन नहीं किया गया है ।
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