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: बिलासपुर : अटल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर आरक्षण नियमों का पालन नहीं: रिट याचिका पर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान मांगा जवाब...

Admin / Fri, Sep 27, 2024 / Post views : 245

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ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर - अटल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है इस तरह के आरोप को लेकर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ मे रिट याचिका दायर किया गया है. जिस पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने एडवांस कॉपी यूनिवर्सिटी को भेज कर जवाब मांगा है. गौरतलब है कि बिलासपुर जिला में अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय संचालित है. जिसमें विभिन्न पदों को लेकर भर्ती प्रक्रियाधीन है इसी बीच छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दिनांक 18 - 9 -2024 छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन ने रिट याचिका दाखिल किया गया है. बताया जा रहा है कि संगठन ने अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय मे भर्ती प्रक्रिया को लेकर आरोप लगाया है. जिसमे कहा जा रहा है कि वर्ष 2012 में प्राध्यापक के लिए 5 पद, सह प्राध्यापक 10 एवं सहायक अध्यापक 20 पद के लिए स्वीकृत किए गए थे। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमे सहायक प्राध्यापक के 13 पदों पर नियुक्ति की गई परंतु आरक्षण नियम का पालन नहीं किया गया है ।
  • जिसके कारण अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला।
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  • इसी बीच 14 जून 2024 को प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक कुल 18 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है
 
  • परंतु आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन (अजाक्स) द्वारा उक्त प्रकरण को उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में अधिवक्ता ललित जांगड़े के माध्यम से चुनौती दीया है, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अटल विश्वविद्यालय को जवाब पेश करने हेतु आदेशित किया।
 
  • प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया में अटल विश्वविद्यालय द्वारा संपर्क अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। जिस वजह से भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का पालन नहीं होने के कारण अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है. साथ ही नियमानुसार महिलाओं के लिए सीट भी आरक्षित की गई है। आशा किया जा रहा है कि मामले पर बहुत जल्द लगभग सभी बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निराकरण किया जाएगा

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