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केंद्र सरकार ने पासपोर्ट सेवाओं की फीस में बड़ा बदलाव करते हुए नई दरें जारी कर दी हैं। विदेश मंत्रालय (MEA) की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, नई फीस 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। इसके तहत नए पासपोर्ट, री-इश्यू और खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट पर पहले से अधिक शुल्क देना होगा।
18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों के लिए 36 पेज वाले नए या री-इश्यू पासपोर्ट की फीस नॉर्मल श्रेणी में ₹1,500 से बढ़ाकर ₹2,500 कर दी गई है। वहीं तत्काल (Tatkal) श्रेणी में यह शुल्क ₹3,500 से बढ़कर ₹5,000 हो गया है। 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए नॉर्मल फीस ₹2,000 से बढ़ाकर ₹3,500 और तत्काल फीस ₹4,000 से बढ़ाकर ₹6,000 कर दी गई है।
पासपोर्ट खोने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में रिप्लेसमेंट शुल्क में भी भारी वृद्धि की गई है। 36 पेज वाले पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट के लिए नॉर्मल श्रेणी में ₹5,000 और तत्काल श्रेणी में ₹7,500 देने होंगे। वहीं 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए यह शुल्क क्रमशः ₹6,000 और ₹8,500 होगा।
18 वर्ष से कम उम्र के आवेदकों के लिए 36 पेज वाले नए या री-इश्यू पासपोर्ट की फीस नॉर्मल श्रेणी में ₹1,750 और तत्काल श्रेणी में ₹4,250 तय की गई है। खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट के लिए नॉर्मल शुल्क ₹4,250 और तत्काल शुल्क ₹6,750 होगा।
पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC), सरेंडर सर्टिफिकेट, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम वेरिफिकेशन और अन्य पासपोर्ट-संबंधी प्रमाणपत्रों के लिए भारत में ₹750 शुल्क निर्धारित किया गया है। हालांकि, इमरजेंसी सर्टिफिकेट भारत में पहले की तरह निःशुल्क जारी किए जाएंगे।
पासपोर्ट शुल्क में यह पहला बड़ा संशोधन है। इससे पहले वर्ष 2012 में फीस बढ़ाई गई थी। विदेश मंत्रालय के अनुसार, 1 जुलाई या उसके बाद जमा किए गए सभी पासपोर्ट आवेदनों पर नई दरें लागू होंगी।
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