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Admin / Mon, Mar 3, 2025 / Post views : 203
अनिल साहू के मुताबिक, वर्ष 2021 में ममता शर्मा ने उसकी पत्नी की जमानत दिलाने के नाम पर विश्वास जीतकर एक स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिए। इसके बाद ममता और संजय शर्मा ने अनिल की होंडा सिटी कार और पिकअप को धोखे से अपने कब्जे में ले लिया। जब अनिल ने अपनी गाड़ियां वापस मांगीं, तो उसे धमकाया गया और गालियां दी गईं।
पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 294, 506 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए उनके रायपुर स्थित आवास पर दबिश दी गई, लेकिन वे पहले ही फरार हो चुके थे। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है।
इस घटना के उजागर होने के बाद शहर में चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि ममता शर्मा खुद को समाजसेवी के रूप में प्रचारित करती थी। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और संभावना जताई जा रही है कि अन्य पीड़ित भी सामने आ सकते हैं।
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