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उत्तर प्रदेश :- आगरा न्यूज : क्या है धारा 281? रॉन्ग साइड ड्राइविंग केस में 7 पर केस दर्ज, युवक की मौत के बाद एक्शन तेज

Abhyuday Bharat News / Fri, Feb 27, 2026 / Post views : 229

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आगरा में रॉन्ग साइड से वाहन चलाने वाले 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। युवक की मौत के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू हुई है।

आगरा: उत्तर प्रदेश के रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाने वालों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। ऐसे 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। ये मामले जनपद के 5 अलग-अलग थानों में दर्ज हुए हैं। जिले में ऐसा पहली बार किया गया है। आरोपियों में ऑटो चालक, बाइक सवार और टेंपो चालक शामिल हैं। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 के तहत केस दर्ज हुए हैं। दरअसल, 19 फरवरी को थाना ट्रांस यमुना कालोनी के कालिंदी विहार में गलत दिशा से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई थी। सडक पर गड्ढा होने की वजह से वह फिसल गया और उसकी बाइक गिर पड़ी।

इसी दौरान रॉन्ग साइड से आ रहा ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया। इस घटना में उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने रॉन्ग साइड से वाहन चलाने वालों पर सख्ती दिखाई। उनके खिलाफ चालान की बजाए केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। शहर भर में अभियान चलाया गया।

क्या है धारा 281?

एसपी ट्रैफिक रामप्रवेश गुप्ता ने बताया कि बीएनएस की धारा 281 के तहत रॉन्ग साइड से वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाती है। इसके तहत कोई वाहन चालक तेजी से या नियमों विपरीत रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाकर दूसरों की जान को खतरा में डालता है। ऐसे में उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 281 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें दोषी को छह महीने की जेल और एक हजार रुपये अर्थदंड का प्रावधान है। इसके अलावा 5 से 10 हजार रुपये तक का चालान भी किया जा सकता है।

5 थानों में दर्ज हुए केस

पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के आदेश पर 23 फरवरी को शहर भर में रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलाने वालों पर केस दर्ज हुए थे। जिनमें कमला नगर थाने में प्रोफेसर कॉलोनी निवासी सुनील गुप्ता के खिलाफ अग्रवाल कट से तेजी से रॉन्ग साइड स्कूटी चलाने पर केस दर्ज हुआ। थाना जगदीशपुरा के बोदला चौराहे पर दयालबाग निवासी सुधीर यादव पर केस दर्ज हुआ।

थाना न्यू आगरा नगला हवेली निवासी निखिल चौधरी पर केस दर्ज हुआ। वे रॉन्ग साइड से बाइक लेकर तेजी से निकल रहे थे। दूसरा मामला भगवान टॉकिज चौराहे पर सादाबाद के निवासी पुष्पेंद्र के खिलाफ दर्ज हुआ था। थाना हरीपर्वत के ट्रांसपोर्ट नगर में लोडिंग टेंपो को रोका गया। वह रॉन्ग साइड से आ रहा था।

ड्राइवर सत्य प्रकाश पर एसआई मुकेश कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करवाई। वहीं दो मामलों थाना ट्रांस यमुना कालोनी में दर्ज हुए। पहला मामला ऑटो चालक आकाश के खिलाफ दर्ज हुआ। आकाश गलत दिशा से आ रहा था। दूसरे मामले में प्रकाश नगर निवासी मनोज कुमार गलत दिशा से अपनी बाइक लेकर आ रहे थे। उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया।

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#uttarpradesh

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